धार विधायक की विधायकी, हाई कोर्ट ने की शून्य
धार विधायक की विधायकी, हाई कोर्ट ने की शून्य
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धार के बहुचर्चित विधायक नीना वर्मा के प्रकरण में आज उच्च न्यायलय के वरिष्ठ न्यायधीश अलोक वर्मा ने अपनी सेवानिर्वृत्ति से महज़ 7 दिन पूर्व निर्णय देते हुए, धार विधानसभा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया |

गौरतलब हैं धार विधायक नीना वर्मा के विरुद्ध सुरेशचन्द्र भंडारी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी  जिसमे सुरेशचंद्र ने, विधायक पर आरोप लगाया था कि नीना वर्मा ने चुनाव में नामांकन फार्म देते समय कई जानकारियों को छुपाने के साथ अधूरा प्रस्तुत किया हैं, इस आधार पर उच्च न्यायलय उनके चुनाव को रद्द कर दे | मामले की अंतिम सुनवाई 21 सितम्बर को हुई थी, जिस के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था  |

वैसे ये दूसरी बार हैं. जब विधायक नीना वर्मा की विधायकी शून्य हुई हैं. इससे पहले साल 2012 में भी बालमुकुन्द गौतम की याचिका पर विधायक महोदया के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया था, और आज फिर से हाई कोर्ट ने उनकी विधायकी को अमान्य कर दिया हैं.

आपको बता दे कि इस मामले में 45 दिनों के लिए स्टे भी हाईकोर्ट से मिल गया हैं | अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीना वर्मा की दूसरी पारी शून्य होने पर संगठन और समर्थको की क्या प्रतिक्रिया होती हैं |

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