तीस्ता सीतलवाड़ को हाईकोर्ट से लगा झटका
तीस्ता सीतलवाड़ को हाईकोर्ट से लगा झटका
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अहमदाबाद। कोर्ट ने बुधवार को तीस्ता सीतलवाड़ व उनके पति जावेद आनंद के दो गैर सरकारी संगठनों 'एनजीओ' के बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक हटाने की अर्जी को सिरे ख़ारिज कर दिया है. गौरतलब है की तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात में 2002 में हुए दंगों के पीडितों के लिए जुटाये गए चंदे में गबन का आरोप लगे है। व अदालत ने इस पर जाँच के दौरान इनके खातों को फ्रीज करते हुए इनके संचालन पर रोक लगा दी गई थी.

मंगलवार को कोर्ट के जज जिनका नाम जीआर उधवानी है उन्होंने कहा की दोनों पक्षों की दलीलो को इत्मीनान से सुनने के बाद इस अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया गया है की खातों के संचालन की इजाजत देने से पूर्व में चल रही क्राइम ब्रांच की जांच में बाधा आएगी. इस कारण इस अर्जी को ख़ारिज किया गया. 

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