सरकार ने दिया पवन कल्याण के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, कहा था- आंध्र से लापता हुईं 30 हज़ार महिलाएं
सरकार ने दिया पवन कल्याण के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, कहा था- आंध्र से लापता हुईं 30 हज़ार महिलाएं
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विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश सरकार ने वार्ड और ग्राम स्वयंसेवकों पर मानव तस्करी के आरोपों लगाने को लेकर अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। पवन कल्याण पर 9 जुलाई को एलुरु में स्वयंसेवकों के खिलाफ "अपमानजनक और विषैले" बयान देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि, एलुरु में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, कल्याण ने कहा था कि राज्य से लगभग 30,000 महिलाओं की तस्करी की गई थी। उन्होंने कहा था कि, इसमें राज्य सरकार की जमीनी स्तर की शासन प्रणाली के पैदल सैनिकों, यानी वार्ड और गांव के स्वयंसेवक शामिल थे। 

उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि राज्य से 30,000 महिलाएं लापता हो गईं। इसके बाद राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कहा कि उसने सार्वजनिक अभियोजक को उनके बयानों की "सावधानीपूर्वक जांच" के बाद जन सेना पार्टी प्रमुख के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। विशेष रूप से, पवन कल्याण ने यह भी दावा किया था कि स्वयंसेवक हर गाँव से सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेताओं को संवेदनशील डेटा दे रहे थे, जैसे कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, क्या लड़कियों को किसी से प्यार हो गया है, कितनी विधवाएँ हैं और अन्य विवरण।

वहीं, जांच के सरकारी आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने स्वयंसेवकों को नहीं बल्कि सिस्टम को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा कि, "आंध्र प्रदेश सरकार के स्वयंसेवकों को वेतन के रूप में 5,000 रुपये मिल रहे हैं। राज्य में 2.5 लाख से अधिक स्वयंसेवक काम कर रहे हैं।'' उन्होंने सवाल किया कि, ये लोग हमारा व्यक्तिगत डेटा कैसे हड़प सकते हैं? डेटा हैदराबाद के नानकरामगुडा में फील्ड ऑपरेशंस एजेंसी नामक कंपनी को जा रहा है। क्या इस कंपनी का स्वामित्व YSRCP (सत्ताधारी पार्टी) के किसी सदस्य के पास है?'' कल्याण के मुताबिक, कुछ "असामाजिक तत्व" इस जानकारी का उपयोग विधवाओं को निशाना बनाने और उन्हें फंसाने के लिए कर रहे हैं।

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