style="text-align: justify;">नई दिल्ली : देश के सभी निजी अस्पतालों में एसिड अटैक से पीडि़त महिलाओं का निःशुल्क इलाज करने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा है कि पीडि़ताओं का इलाज तो मुफ्त हो ही, दवाओं एवं प्लास्टिक सर्जरी का भी किसी तरह से खर्च पीडि़ताओं से नहीं लिया जाना चाहिये। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उनके द्वारा निजी चिकित्सालयों से बात करें।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी. लोकुर एवं यूयू ललित की खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इस मामले में निजी अस्पतालों से बात कर, कोर्ट को अवगत कराये, ताकि एसिड अटैक से पीडित महिलाओं को तत्काल व पर्याप्त चिकित्सा मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ ही मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया से भी कहा है कि वह निजी अस्पतालों से इस संबंध में चर्चा करें। बताया गया है कि एसिड अटैक से पीडित महिला लक्ष्मी ने 2006 के दौरान जनहित याचिका दाखिल की थी, इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुये यह निर्णय दिया है।