![पूर्व मंत्री जयनारायण मिश्र अंतरिम जमानत पर रिहा](https://media.newstracklive.com/uploads/ads-photo/May/18/big_thumb/jnm_5afe526d9b94c.jpg)
संबलपुर : भाजपा के पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. बीजेपुर विधानसभा उपचुनाव के समय हुई हिंसा के बाद विगत 15 मार्च को पुलिस ने जयनारायण और उनके समर्थक शिवकुमार दीवान को संबलपुर से गिरफ्तार किया था.
बता दें कि सोहेला जेल भेजे गए जयनारायण की तबीयत बिगड़ने से पहले उन्हें बुर्ला मेडिकल हास्पिटल, भुवनेश्वर स्थित एक हास्पिटल में इलाज के बाद नई दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया था.जयनारायण की ओर से पदमपुर एसडीजेएम की अदालत में दायर जमानत अर्जी खारिज होने पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. सुनवाई के बाद जस्टिस केपी दास की खंडपीठ ने जयनारायण मिश्र को 29 जून तक के लिए उनके इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी है. जयनारायण को 50 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बदले यह जमानत मिली है.
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 जून को होगी उल्लेखनीय है कि बीजेपुर उपचुनाव के दौरान पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र अपने समर्थकों के साथ बरगढ़ जिला के सोहेला थाना अंतर्गत बनाबिरा स्थित एक आश्रम में थे. 22 फरवरी की रात भाजपा और बीजद के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प में बीजद कार्यकर्ता दिलेश्वर साहू उर्फ मागी की मौत हो गई थी. इसी को लेकर मामला गर्माने के बाद सोहेला पुलिस ने जयनारायण और उनके समर्थक को गिरफ्तार किया था.
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