Oct 09 2015 11:39 AM
नई दिल्ली : आधार कार्ड को केवल PDS और LPG योजनाओं तक ही सीमित रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र ने वृह्द पीठ की स्थापना की मांग की है. केंद्र के अलावा, RBI, सेबी और कुछ राज्यों ने भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के उपयोग की मांग की है. भारत के प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू ने इस मामले पर आज शाम तक फैसले का आश्वासन दिया.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को यह मामला भेज दिया है. यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक अकाउंट से लेकर फोन के कनेक्शन तक में आधार कार्ड की जरुरत पड़ती है.
सरकार ने आधार कार्ड पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि आधार कार्ड की मदद से गैस सब्सिडी और केरोसिन सब्सिडी देने में आसानी होती है. बता दें कि RBI, सेबी और ट्राई ने भी आधार कार्ड का समर्थन किया था.
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