देश में पहले चरण का मतदान हो जाएगा, तब भी जेल में रहेंगे केजरीवाल ! सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
देश में पहले चरण का मतदान हो जाएगा, तब भी जेल में रहेंगे केजरीवाल ! सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 21 मार्च को की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दो हफ्ते बाद 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो की याचिका 9 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। यानी 19 अप्रैल को जब देशभर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी, उस समय केजरीवाल जेल में ही रहेंगे

इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा। दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें, जिसे 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जा सकता है।"

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा, "मैं इस मामले में इस शुक्रवार को जल्द सुनवाई की  मांग कर रहा हूं। मामले में चुनिंदा लीक हैं।" इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया, 'आपको एक तारीख देंगे, लेकिन आपके द्वारा सुझाई गई तारीख संभव नहीं है।' सिंघवी ने यह भी कहा कि "याचिकाकर्ता (केजरीवाल) का नाम प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) या आरोपपत्र में नहीं था। उसमे 15 बयान हैं।" उन्होंने केजरीवाल के हवाले से कहा, ''गिरफ्तारी मुझे चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए थी।''

केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में "दूसरों के साथ साजिश रची थी।" AAP के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी "प्रेरित तरीके से" की गई थी और यह पूरी तरह से बाद के, विरोधाभासी और "सह-अभियुक्तों के अत्यधिक देर से दिए गए बयानों" पर आधारित थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। इसमें उनकी रिहाई और गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित करने की मांग की गई है। इसके अलावा सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात की। 

कांग्रेस ने ही की केजरीवाल की शिकायत, अब कांग्रेस सांसद ही लड़ रहे उनका केस:-
 
हालाँकि, गौर करने वाली बात ये भी है कि शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ शिकायती पत्र भी कांग्रेस ने ही लिखा था, लेकिन उस समय कांग्रेस-AAP में गठबंधन नहीं था। आज दोनों INDIA अलायन्स में शामिल हैं, तो एक दूसरे का बचाव करना गठबंधन का धर्म बन जाता है।  इसीलिए आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी,, दिल्ली सीएम केजरीवाल को राहत दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हालाँकि, कांग्रेस 2022 में शराब घोटाले की शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंची थी और केजरीवाल का इस्तीफ़ा माँगा था। दिल्ली कांग्रेस इकाई के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने जून 2022 में तब दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे राकेश अस्थाना को एक पत्र लिखते हुए केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति में घोटाले की शिकायत की थी। कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने अपने पत्र में कहा था कि कई कम्पनियों ने नई आबकारी नीति के तहत गैर कानूनी तौर पर ठेके पाए हैं और एकाधिकार बाजार खड़ा किया है।

उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कई कम्पनियाँ, फर्जी कम्पनियों के नाम से शराब नीलामी में शामिल हुईं और बड़े अधिकारियों सहित मंत्रियों के चलते ठेके ले भी लिए। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कोषाध्यक्ष अजय माकन ने भी दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर एक प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए शराब माफियाओं से 100 करोड़ रुपए लिए और इससे ही पार्टी की फंडिंग हुई। अजय माकन ने तो केजरीवाल के शीशमहल मामले में भी आरोप लगाए थे। भाजपा कह रही थी की केजरीवाल ने अपने बंगले को सँवारने में 44 करोड़ खर्च किए, वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया था कि 171 करोड़ खर्च हुए, उन्होंने प्रेस वार्ता में इसे समझाया भी था। लेकिन अब अचानक केजरीवाल की गिरफ़्तारी उसी कांग्रेस को लोकतंत्र की हत्या लगने लगी है, शायद इसके पीछे कारण गठबंधन ही है। वरना, केजरीवाल की शिकायत तो कांग्रेस ने ही की थी। 

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