मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत
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नई दिल्ली: कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। मिली जानकारी के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप सभी को बता दें कि सत्येंद्र जैन आज यानी 13 जून तक ईडी की हिरासत में थे। जी दरअसल सत्येंद्र जैन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। आप सभी को हम यह भी बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित धन शोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को चार दिन के लिए बढ़ाकर 13 जून तक कर दिया था।

वहीं ईडी ने आवेदन में उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। जी दरअसल ईडी ने जैन (57) को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। आप सभी को यह भी बता दें कि बीते दिनों ईडी ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के दौरान एजेंसी को 2।82 करोड़ रुपये की नकद राशि और 1।80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के मिले हैं। जी दरअसल ईडी ने कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई, उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से धन शोधन में मंत्री की सहायता की। इसी के साथ ईडी ने बीते सोमवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में एक ज्वैलर समेत सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था।

आखिर किस मामले में हुआ एक्शन- जी दरअसल आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री के खिलाफ धन शोधन का मामला अगस्त साल 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के बाद आया है। वहीं सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1।47 करोड़ रुपये था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था। इसी के साथ आयकर विभाग ने भी इन लेन-देन की जांच की थी और कथित रूप से जैन से जुड़ी ‘बेनामी संपत्ति’ को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।

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