![दादरी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश, तनाव बड़ा](https://media.newstracklive.com/uploads/taja-khabar/india/Oct/07/big_thumb/protest_561499b9e6d1b.jpg)
दादरी : दादरी पहले ही बड़ी मुश्किल के स्थिति पर काबू पाया जा सका था लेकिन दादरी के बिसहड़ा गांव में एक युवक की लाश मिलने से यहाँ फिर तनाव की स्थिति बन गई है. बता दें कि गौमांस खाने की अफवाह के कारण एक मुस्लिम व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले पर केंद्र को रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट में कहीं भी ‘गौमांस खाने अथवा गौहत्या ’ की अफवाह का जिक्र नहीं है.
बता दे कि दादरी के बिसहड़ा गांव में मंगलवार को 24 साल के जयप्रकाश रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर में मृत पाया गया था. उसके परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि गौमांस खाने की अफवाह को लेकर अखलाक की हत्या किए जाने की घटना के बाद से पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही थी. मरने वाला युवक एक दिहाड़ी मजदूर था.
थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया ‘मृत युवक के शव पर निशान दिख रहे हैं जो मौत के कारणों और समय का संकेत देते हैं. जांच शुरू कर दी गई है लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता.' जयप्रकाश अपनी मां ओमवती, पत्नी गुड्डी और 2 भाइयों के साथ रहता था. उसका घर अखलाख के घर से कुछ ही दूरी पर ही है. गौरतलब है कि अखलाख की एक सप्ताह पहले गौहत्या किए जाने और उसका मांस खाने की अफवाह को लेकर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
क्या है रिपोर्ट में?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई की रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ हत्या (IPC की धारा 302) का जिक्र ही नहीं किया है, हालांकि इसमें कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने अखलाक की पत्नी इकरामन की शिकायत पर रूपेंद्र, विवेक, सचिन, हरि ओम, श्री ओम, विशाल, शिवम, सदीप, सौरभ, गौरव और 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 147 (दंगा फैलाने), 148 (दंगा फैलाने, जानलेवा हथियारों से लैस होना), 149 (गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना), 323 (जानबूझकर ठेस पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमान करना) सहित कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इनमें से रूपेंद्र, विवेक, श्री ओम, सदीप, गौरव और सौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है.