भेदिया कारोबार केस में रजत गुप्ता की अपील ख़ारिज
भेदिया कारोबार केस में रजत गुप्ता की अपील ख़ारिज
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न्यूयॉर्क : भेदिया कारोबार के आरोप में अमेरिका में दो साल की कैद की सजा़ काट रहे गोल्डमैन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता के फैसला पलटने के आवेदन का सरकारी वकील ने विरोध किया है। खबर के अनुसार रजत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने आर्थिक लाभ की प्रत्याशा में अपने मित्र और हेज-फंड संचालक राज राजारत्नम् को गुप्त सूचनाएँ दी एक अमेरिकी अदालत ने भेदिया कारोबार के मामले में रजत गुप्ता के उनके दोषी पाए जाने और दो साल की सजा पलटने की नई अपील खारिज कर दी। मामले में भारतीय मूल के गोल्डमैन सैक्स के इस पूर्व निदेशक ने कंपनी के नतीजों की जानकारी देने के बदले व्यक्तिगत लाभ हासिल करने का दोषी ठहराए जाने के बारे में अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला दिया।

जो की रजत गुप्ता के लिए बहुत ही बड़ा झटका है । जिला न्यायाधीश जेड रेकोफ ने 9 पृष्ठों के आदेश में कहा कि गुप्ता ने भेदिया कारोबार में निजी लाभ प्राप्त करने के संबंध में सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों को उनकी दोषसिद्घि के लिए अपर्याप्त बताया है, लेकिन उनकी यह दलील बहुत देर से आई, जो बहुत हल्की भी है। 66 साल के रजत गुप्ता को साल 2012 में दोषी करार दिया गया था। तथा उन्हें, जेल की सजा काट रहे हेज फंड के संस्थापक राज राजारत्नम को बोर्डरूम की गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने के मामले में सजा दी गई है।

गुप्ता फिलहाल मैसाच्यूसेट्स में दो साल की सजा काट रहे हैं और अगले साल मार्च में रिहा होंगे। गुप्ता ने उनकी सजा पलटने की अपील में अदालत के हाल के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें हेज फंड प्रबंधक टॉड न्यूमैन ऐंड एंथनी चियासन की भेदिया कारोबार का दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलट दिया गया । 

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