उत्तर प्रदेश/मेरठ: अखलाख की मौत के बाद उपजे विवाद से उसके घर से लिए गए मांस के सेम्पल में गोवंश पाए जाने के बाद अब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी. यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है. गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की कोर्ट ने गांव वालों की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह अखलाक के परिवार के खिलाफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट (पशु क्रूरता अधिनियम) के तहत केस दर्ज करे।
उधर अखलाख की मौत के बाद १६ आरोपी जेल में बंद है. पिछले साल 28 सितंबर की रात गौ हत्या की इन्फॉर्मेशन मिलने पर बिसाहड़ा गांव में अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसके बेटे दानिश को पीटकर अधमरा कर दिया गया था। इस मामले में 18 लोगों को जेल भेजा गया था। दो नाबालिग को कुछ दिन पहले ही कोर्ट से जमानत मिली है, जबकि 16 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं।
गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी धमेंद्र यादव ने कहा- कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। जारचा थाने में अखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। "इसके बाद सबूतों के आधार पर जांच की जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर परिवार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एहतियात के तौर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिसाहड़ा के रहने वाले बीजेपी नेता संजय राणा ने कहा- "सच की जीत हुई है और हमेशा होती रहेगी। "हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा था। प्रदेश की निकम्मी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।"