मुंबई : हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ और बच्चों के अधिकारों के लिए खड़े रहने वाले कैलाश सत्यार्थी को दुनिया का सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरुस्कार से नवाजा गया। इसके बाद देशभर ने गौरव महसूस किया। साथ ही उम्मीद की किरण भी झिलमिला उठी कि अब देश के बच्चों का बचपन सुरक्षित होगा। लेकिन मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लापता बच्ची की हिफाजत की जिम्मेदारी जिस महिला कॉन्सटेबल को सौंपी गई वही उसे घर ले जाकर मु्फ्त की नौकरानी जैसा काम लेने लगी।
इस मामले में कल्याण पुलिस से जुड़ी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की महिला कॉन्सटेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इस महिला कांस्टेबल का नाम इंदू केलकर है। इंदू को यह 14 वर्षीय बच्ची कल्याण स्टेशन से मिली थी। वह इस लापता बच्ची के मिलने पर अपने सीनियर अधिकारियों को बताने की बजाय सीधे अपने घर ले गई और घरेलू नौकर की तरह रख लिया। इंदू केलकर को यह बच्ची जुलाई में कल्याण स्टेशन पर मिली। बच्ची आने जाने वालों से एक अस्पष्ट पता पूछ रही थी। तभी यात्रियों ने उसे आरपीएएफ बूथ ले जाने का फैसला किया। वहां ले जाकर बच्ची को इंदू के हवाले कर दिया।
फिलहाल, गुरुवार को बच्ची स्वस्थ हालत में पायी गयी है। उसके साथ किसी तरह की बदसलूकी करने के कोई निशान नहीं मिले हैं। फिर भी कांस्टेबल इंदू ने एक नाबालिग से नौकरी कराने की गलती की है। चाइल्डलाइन इंडिया नामक एक NGO को एक गुप्त सूचना मिली थी, कि इंदू ने एक बच्ची को मेड के तौर पर रखा है। यह NGO प्रताड़ित बच्चों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन चलाता है। NGO ने सूचना मिलने पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (CPU) को इसकी सूचना दी और CPU की ठाणे यूनिट की मदद से पीड़ित बच्ची को इंदू के घर से बचाया। इंदू का घर कल्याण में मातोश्री बिल्डिंग में है।
जानकरी के अनुसार पीड़ित बच्ची कर्नाटक के गुलबर्गा की रहने वाली है। उसने अपना घर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसकी सौतेली मां उसे प्रताड़ित किया करती थी। सब इंस्पेक्टर शेख ने बताया, हम उसके माता पिता द्वारा गुमशुदा होने की शिकायत देखने की कोशिश में हैं। उसे सोमवार को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही उपयुक्त फैसला किया जाएगा। तब तक के लिए उसे भिवंडी ऑवज़र्वेशन होम में रखा जाएगा। हम उसके परिवार के सदस्यों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कोलसेवाड़ी पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल इंदू को हिरासत में ले लिया है। इंदू के खिलाफ ज्यूबेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 (निर्दयता), 26 (शोषण) और 32 (पीड़ित की सुरक्षा से संबंधित) और चाइल्ड लेबर एक्ट (1986) की जरूरी धाराओं के तहत मुकसमा दर्ज किया गया है।