नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार दौरा नर्सरी एडमिशन के मामले की अपील को ख़ारिज कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने डबल बेंच के इस मामले को लेकर सिंगल बेंच के इस आदेश को बरक़रार रखा हुआ है.
दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को नर्सरी एडमिशन से जुड़े नोटिफिकेशन पर स्टे बरक़रार रहेगी. जिससे अब इस साल नेवरहुड क्राइटेरिया के आधार पर नर्सरी में एडमिशन नहीं होंगे. साथ ही हाईकोर्ट के इस फैसले से डीडीए लैंड पर बने प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ी राहत मिली है.
बता दे कि 16 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नर्सरी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार के 7 जनवरी के नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया था. इतना ही नही कोर्ट ने सरकार के नेवरहुड क्राइटेरिया को भी रद्द कर दिया था. वही उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है. हाई कोर्ट के इस फैसले से इस साल नर्सरी एडमिशन को लेकर रास्ता साफ हो गया है. सरकार के नोटिफिकेशन के बाद पैदा हुआ संशय खत्म हो गया है.
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