सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बीफ से प्रतिबंध हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बीफ से प्रतिबंध हटाया
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नई दिल्ली : बीते दिनों जम्मू - कश्मीर राज्य में बीफ को प्रतिबंधित करने के मामले में जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय की जम्मू बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दो माह के लिए टाल दिया है। जम्मू - कश्मीर में बीफ खरीदी पर प्रतिबंध को करीब दो माह तक टाल दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को तीन जजों की बेंच बनाकर मामले को सुलझाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू - कश्मीर सरकार की याचिका पर सुनवाई की गई। जजों द्वारा की गई सुनवाई को सुलझाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू - कश्मीर सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा गया। 

मामले में यह बात सामने आई है कि जम्मू - कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेशनल काॅन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं द्वारा बीफ बैन के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों द्वारा सिरे से बसाए जाने का मसला सामने रखा गया। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने बीफ को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया कि राज्य में बीफ विक्रय को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

मगर इस मसले पर अलगाववादियों ने विरोध किया और कुछ लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय लिया। बता दे कि जम्मू - कश्मीर बेंच द्वारा बीफ की खरीदी रोकने के लिए पुलिस को आदेश दिए थे।

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