अबरार के घर में घुसकर की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी, आज़म खान को 10 साल की जेल

अबरार के घर में घुसकर की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी, आज़म खान को 10 साल की जेल
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रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक और मामले में मिली है. रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान को MP MLA कोर्ट ने 10 साल के लिए जेल भेजा है। डूंगरपुर मामले में अबरार नामक शख्स ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार सहित तीन लोगों के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को थाना गंज में एक केस दर्ज कराया था। 

वादी अबरार के अनुसार, आजम खान, रिटायर CO आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ घर में घुसकर मारपीट की थी, घर में तोड़फोड़ भी मचाई थी और जान से मारने की धमकी दी थी. अबरार ने बताया था कि, आरोपियों ने उनका मकान भी तोड़ दिया था. ये घटना 6 दिसम्बर 2016 की थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद 2019 में थाना गंज में केस दर्ज कराया गया था. इसको लेकर गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया है.

कल यानी 29 मई को अदालत ने आजम खान और बरकत अली ठेकेदार को दोषी ठहराया था और उसके बाद सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल जेल की सजा सुनाई है. वहीं, रिटायर CO आले हसन खान की पत्रावली इस मुक़दमे से अलग कर दी गई, क्योंकि आले हसन का हाई कोर्ट से स्टे चल रहा है. आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को जमानत मिलने के बाद कल जेल से रिहा कर दिया गया था। 

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