वेलिंगटन : भारत में भले ही किसी श्रमिक के गिरने पर उसे एक रुपए का भी मुआवजा न मिले, लेकिन न्यूजीलैंड की एक अदालत ने एक भरतीय मजदूर को 80,000 डॉलर के मुआवजे का ऐलान किया है। हुआ कुछ यूं कि एक इंजीनियरिंग कंपनी के निर्माण स्थल से एक भारतीय कर्मचारी के गिरने के कारण उसे गंभीर चोंटे आई है। इस पर अदालत ने 28 वर्षीय भारतीय कर्मचारी को 80,000 डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
क्राइस्टचर्च जिला अदालत ने पेगासुस इंजीनियरिंग लि. कंपनी पर क्राइस्टचर्च पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी के निर्माण स्थल पर ठेका कर्मचारियों को आधारभूत सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने के आरोप में कंपनी पर जुर्माना लगाया है।
दुर्घटना अगस्त 2014 की है, जब मजदूर 4 मीटर की ऊँचाई पर स्टील प्लेट लगाने में मदद कर रहा था तभी गिरने के कारण उसकी कलाई, हाथ व ठुड्डी की हड्डी टूट गई थी। बाद में जाँच में पाया गया कि उसके पीट, घुटने व जबड़े में भी चोंटे आई है।