नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी और कुमारी सैलजा को बड़ा खटका दिया है. कोर्ट ने उनकी उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें इन्होने दिल्ली में टाइप-8 सरकारी बंगलों से बेदखल किए जाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी थी.
जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने अपने फैसले में कहा कि हम यह जानकर दुखी हैं कि दोनों सांसदों ने केवल एक घर पर कब्जा करने के लिए मामले को राजनीतिक रूप में ढालने की कोशिश की. जिसकी वे हकदार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मुझे संपदा निदेशालय (DOE) की कार्रवाई सही लग रही है. पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और अब राज्यसभा सदस्यों की हैसियत से याचिकाकर्ता टाइप-7 के आवास में रहने की हकदार हैं, टाइप-8 में नहीं. इतना ही नहीं कोर्ट द्वारा दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
गौरतलब है कि इन दोनों सांसदों ने आरोप लगाया था कि शहरी विकास मंत्रालय और संपत्ति निदेशालय 'मिलीभगत' से काम कर रहे हैं और परिसरों को खाली करने के लिए उनके अनुचित तरीकों का उपयोग कर रहें है.