अखिलेश सरकार में पुलिस को धमकाकर हड़प ली थाने की जमीन, बना डाली मजार, 11 साल बाद हुआ एक्शन
अखिलेश सरकार में पुलिस को धमकाकर हड़प ली थाने की जमीन, बना डाली मजार, 11 साल बाद हुआ एक्शन
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लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक थाने की जमीन पर बनी कब्र के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 11 साल पहले मजार बनाने वाले पूर्व अकाउंटेंट मोहम्मद सईद को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सईद पर समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर करने और फर्जी कागजी कार्रवाई तैयार करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, सईद की संलिप्तता 2013 में एक जांच के दौरान सामने आई थी, जब सादुल्लानगर पुलिस स्टेशन की जमीन पर अवैध कब्जा करने और एक मकबरे के निर्माण के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। सईद ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज हासिल करने और सरकारी कागजात में हेराफेरी करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। गिरफ्तारी के बाद, सईद को अदालत में पेश किया गया और बाद में हिरासत में भेज दिया गया। सईद की गिरफ्तारी से पहले मारूफ अनवर हाशमी को भी बलरामपुर पुलिस ने पकड़ा था।  अवैध रूप से निर्मित मकबरे की देखभाल करने वाले मारूफ को 1 अप्रैल, 2024 को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वह समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के भाई हैं, जो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने पुलिस को धमकी देकर अवैध तरीके से पुलिस स्टेशन की जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस स्थल पर 'मजार शरीफ शहीद-ए-मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह' नाम से एक स्थायी कब्र का निर्माण किया गया था, जबकि इस जमीन का इस्तेमाल जवानों के लिए बैरक बनाने में होना था। यह मामला विभिन्न कारणों से लंबे समय तक अदालत में लंबित रहा। हालांकि, बलरामपुर के वर्तमान पुलिस अधीक्षक IPS केशव कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और अपने अधीनस्थों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नतीजतन, सईद और मारूफ सहित सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 468, 120बी, 186, 434, 467 और 471 के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम के तहत एक्शन हुआ है।

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