अब्दुल करीम टुंडा की हरियाणा कोर्ट में हुई पेशी
अब्दुल करीम टुंडा की हरियाणा कोर्ट में हुई पेशी
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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में एक पुराने मामले में आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को जिला अदालत में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने एहतियात बरतते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। टुंडा के खिलाफ 4 गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया। बता दें कि टुंडा 1996 में हुए दो सिलसिलेवार बम धमाकों का आरोपी है। सोनीपत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष टुंडा के खिलाफ 4 गवाह उपस्थित हुए जिन्होने उसके खिलाफ बयान दिए। इस मामले के 5 अन्य गवाह किन्ही कारणों से कोर्ट में उपस्थित नही हो सके। केस की अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी तय की गई है।

बता दें कि करीम टुंडा ने 28 दिसंबर 1996 को हरियाणा में क्रमवार बम धमाकों को अंजाम दिया था। उस दिन शाम के समय पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा के पास हुआ था जबकि दूसरा धमाका दस मिनट बाद गीता भवन चौक पर गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। धमाकों में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने इस हमले के बाद गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके दो साथियों शकील अहमद और मोहम्मद आमिर खान को आरोपी माना था। पुलिस ने शकील और आमिर को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन टुंडा घटना के बाद से लंबे वक्त तक फरार रहा था।

सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है और बम बनाने में माहिर है। वह भारत में 40 से अधिक आतंकी घटनाओं को आरोपी है। भारतीय एजेंसियों ने उसे भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था।

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