UP में खुली सिगरेट बनाने-बेचने पर पाबंदी, पकडे जाने पर होगी जेल
UP में खुली सिगरेट बनाने-बेचने पर पाबंदी, पकडे जाने पर होगी जेल
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लखनऊ : यूपी में अब खुली सिगरेट बनाने और बेचने पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है। मंगलवार को प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अरविंद कुमार ने इस मामले में आदेश जारी किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।खुली सिगरेट की बिक्री पर लगाम कसने का यह निर्णय हाल ही में कैबिनेट ने लिया था। इसके बाद राज्यपाल ने इस फैसले पर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश के मुताबिक, उत्तरप्रदेश में इस आदेश को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। खुली सिगरेट बेचते हुए मिलने पर पुलिस भी आरोपी व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकती है।

अब प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति खुली सिगरेट बनता है, तो ऐसे आरोपी के पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा या फिर 5 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वापस इस मामले पर पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वही पहली बार खुली सिगरेट बेचते हुए पाए जाने पर पहली बार में 1 साल तक की जेल या फिर 1 हजार रुपये का अर्थदंड हो सकता है। अगर वहीं कोई एक से ज्यादा बार खुली सिगरेट की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसे 2 साल की सजा और 3 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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