रुचिका गिरहोत्रा सुसाइड केस: SPS राठौड़ को मिली SC से राहत
रुचिका गिरहोत्रा सुसाइड केस: SPS राठौड़ को मिली SC से राहत
Share:

नई दिल्ली : रूचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मसले पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी शंभू प्रताप सिंह राठौड़ को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। हालांकि न्यायालय ने शंभू प्रताप सिंह की सजा को तो बनाए रखा है लेकिन न्यायालय का कहना है कि उन्हें अब जेल नहीं जाना होगा। उन्होंने जितनी सजा काटी है वह काफी है। मिली जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर 2009 को घटना को 19 वर्ष हो चुके हैं।

इस मामले में डीजीपी शंभू प्रताप सिंह को छेड़छाड़ का दोषी करार दिया गया था। इस मामले में उन्हें 6 माह कैद की सजा और 1000 रूपए जुर्माने की सजा दी गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने सजा को 18 माह कर दिया था लेकिन जब राठौड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तो न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि उनकी सजा तो बरकरार रहेगी लेकिन अब उन्हें जेल नहीं जाना होगा।

गौरतलब है कि तत्कालीन आईजी शुभू प्रताप सिंह राठौड़ पर 14 वर्ष की किशोरी रूचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में रूचिका ने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद अधिकारी राठौड़ पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में सीबीआई ने जांच की थी। वर्ष 2010 में राठौड़ को सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई थी।

शिया पर्सनल लाॅ बोर्ड ने तीन बार तलाक को बताया गलत

तलाक का जवाब देने में सरकार सावधान

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -