बिलकिस बानो मामला,11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

बिलकिस बानो मामला,11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा
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मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय बिलकिस बानो प्रकरण में अपना निर्णय सुनाया है। न्यायालय द्वारा 11 आरोपियों पर अपना निर्णय दिया गया। न्यायालय द्वारा 11 आरोपियों को ट्रायल न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दरअसल पूरा प्रकरण गोधरा उपद्रव से जुड़ा है। इस मामले में दंगों के बाद 17 लोगों ने बिलकिस के परिजन पर रंधिकपुर में हमला कर दिया।

इस इस मामले में जसवंत नाई,गोविंद नाई,शैलेश भट्ट,राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी,केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट,रमेश चंदाना आदि शामिल थे। इस हमले के दौरान करीब 8 लोगों को मार दिया गया था। मामले को लेकर लगभग 6 लोग भाग निकले। जब बिलकिस बानो पर यह हमला हुआ तो वह केवल 19 वर्ष की महिला थी।

उसे 5 माह का गर्भ भी था। गर्भवती होने के दौरान भी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप हुआ। हमले में बिलकिस की बेटी और उसके छोटे से बच्चे की भी मौत हो गई थी। यह बच्चा दो दिन का था। इस मामले में 3 आरोपियों को मौत की सजा वर्ष 2011 में दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में न्यायालय में अपनी चार्जशीट दायर की थी।

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