योगी सरकार ने लागू किया ESMA, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. योगी सरकार ने 6 महीने तक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) लागू कर दिया है. एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 6 माह तक हड़ताल करने की मनाही है. बता दें कि सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लागू किया है. राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है.

इसके तहत यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के अधीन सभी लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम सहित सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. बता दें कि इससे पहले गत वर्ष भी सरकार ने एस्मा लागू किया था. सरकारी कामों में किसी किस्म की बाधा ना आए, इसलिए सरकार इसे लागू करती है. उल्लेखनीय है कि, एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था.

संकट के समय में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था. किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से ये कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है. इस कानून के लागू होने के बाद अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका ये कदम गैर कानूनी और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है.

30 जून से पहले अपने सभी भारत स्थित कर्मचारियों और परिवारों का टीकाकरण करेगी HCL

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शांति प्रक्रिया पर हमीदुल्लाह मोहिब के साथ की चर्चा

'टीके की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश ?' केंद्र से प्रियंका का सवाल

Related News