'गठबंधन का नाम INDIA क्यों रखा ? 7 दिन में जवाब दो..', विपक्षी दलों को कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्षी दलों के गठबंधन "INDIA" (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) को आदेश दिया है कि वे सात दिनों के अंदर एक जनहित याचिका का जवाब दें। इस याचिका में विपक्षी दलों द्वारा "INDIA" उपनाम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि राजनीतिक दल "हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ" उठा रहे हैं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है।

यह याचिका गिरीश भारद्वाज ने दायर की है। उन्होंने पहले भी इस मामले को उठाया था, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसलिए इस मामले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। अदालत ने विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), शिव सेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, शामिल हैं, से जवाब मांगा है।

पिछली सुनवाई में, वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को सुनवाई योग्य मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि याचिका के खिलाफ "प्रारंभिक आपत्तियां" हैं, और जिससे सुप्रीम कोर्ट पहले ही निपटा चुका है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

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