नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक और भाजपा के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 हफ़्तों में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए सरकारी बंगले को फिर से आवंटित करने की माँग की थी। बता दें कि इसी साल अप्रैल में भाजपा नेता स्वामी का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद भाजपा सरकार ने उनसे सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ में स्वामी दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देते हुए स्वामी ने दलील दी थी कि उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए उनके सुरक्षा खतरा के मद्देजनर उनके बंगले को फिर से आवंटित किया जाए। हालाँकि, केंद्र सरकार ने स्वामी के पक्ष का विरोध करते हुए कहा कि इस बंगले को अन्य मंत्रियों एवं सांसदों को आवंटित करना है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी को उनकी जान को खतरा होने के आंकलन के आधार पर जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लिए उन्हें दिल्ली में एक बंगला आवंटित किया गया था। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा ने भी इजाफा कर दिया गया था। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (14 सितंबर 2022) के अपने फैसले में स्वामी को छह हफ़्तों के भीतर अपने सरकारी बंगले को संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। बता दें कि स्वामी के सांसद बनने के पहले ही उन्हें बंगला आवंटित किया गया था। गोरखपुर के डॉक्टर्स का कमाल.., सर्जरी से जोड़ दी 107 वर्षीय महिला की टूटी हुई हड्डी लखीमपुर: 2 दलित बहनों की रेप के बाद हत्या, जुनैद, सोहैल, आरिफ समेत 6 गिरफ्तार 'ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी..', लखीमपुर में दो दलित लड़कियों की मौत पर बोले ब्रजेश पाठक