नहीं रखा बुजुर्गों का ध्यान तो कार्रवाई करेगा कानून, सरकार ने जारी किया आदेश

देहरादून: उत्तराखंड में अब बुजुर्ग नागरिक को प्रताड़ित करने वालों की शामत आने वाली है. राज्य सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए आदेश जारी किया है कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग नागरिकों को प्रताड़ित करता है या उनकी देखभाल नहीं करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बुजुर्ग की ओर से ट्रांसफर की गई संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी. सरकार ने यह फैसला राज्य में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनज़र लिया है.

शनिवार को अपराध एवं कानून व्यवस्था के महानिदेशक अशोक कुमार ने तमाम जनपद प्रभारियों को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को संरक्षित किये जाने के लिए एक आर्डर जारी किया है. आदेश में उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि बुढ़ापे में संपत्ति मिल जाने के बाद संबंधित परिजन बुजुर्गों का शोषण करते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते हैं. जिसकी वजह से बुजुर्ग ख़ुदकुशी जैसे कदम उठाते हैं या फिर घर छोड़ देते हैं.

जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई परिजन बुजुर्गों की देख-रेख नहीं करता है या फिर उनका शोषण करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार की "वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, 2007" के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजा जा सकता है या फिर प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है.

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