एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI का एक्शन, रद्द किया लाइसेंस
एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI का एक्शन, रद्द किया लाइसेंस
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नई दिल्ली: एक और को-ऑपरेटिव बैंक से कस्टमर्स को बड़ा झटका लगने की खबर सामने आ रही है. RBI ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (CKP Co-operative Bank Ltd) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. यानी बैंक बंद हो रहा है. RBI के अनुसार बैंक की वित्तीय हालत खराब थी और वह आगे चल नहीं पा रहा था. मैनेजमेंट की ओर से बैंक का रिवाइवल प्लान भी नहीं था और किसी के साथ विलय भी नहीं हो रहा था.

बैंक अपने पास मिनिमम पूंजी रखने की योग्यता का पालन नहीं कर रहा था, इसके साथ ही उसके पास वो रिजर्व भी नहीं था जो कि नियमों के अनुसार होना चाहिए. यानी कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो सही नहीं था और मिनिमम 9 फीसद की पूंजी की आवश्यकता के नियम पालन नहीं हो रहा था. बैंक वर्तमान और भविष्य में जमाकर्ताओं को पैसा देने में सक्षम नहीं था. इससे ग्राहकों पर बुरा प्रभाव पड़ता. बैंक का मैनेजमेंट पक्षपात कर रहा था.

बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का पूरा समय दिया गया किन्तु ऐसा कर पाने में वह नाकाम रहा. हालांकि RBI ने ग्राहकों के पैसा फंस जाने के सम्बन्ध में कहा कि Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) के तहत उनके पैसे का 5 लाख रुपए तक के अधिकतम बीमा की रकम कस्टमर्स ले सकते हैं.

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