धारा 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, CJI ने दी सहमति

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने वाला है। कोर्ट में दाखिल याचिका में जम्मू-कश्मीर का दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन करने और विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करने पर भी सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लिस्ट करने की बात कही है और इस पर जुलाई में सुनवाई करने पर सहमति जाहिर की है। वरिष्ठ वकील शेख नफाडे ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने कहा कि यह धारा 370 का मामला है। अब तो जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन भी जारी है। इस पर चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा, 'मैं देखता हूं।'

इस पर नफाडे ने कहा कि धारा 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कम से कम जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सुनवाई होनी चाहिए। इस पर CJI ने कहा कि छुट्टियों के बाद इस मामले को देखते हैं, यह मामला 5 जजों की बेंच का है। हमें बेंच आदि का पुनर्गठन करना होगा। बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटाने, जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में विभाजित करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद दिसंबर, 2019 में कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें सुनवाई के लिए CJI एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत की बेंच में भेजा गया था। 

इनमें से एक जज आर. सुभाष रेड्डी इसी साल जनवरी में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। माना जा रहा है कि CJI ने उनके रिटायरमेंट के कारण ही कहा है कि वह बेंच का पुनर्गठन करेंगे। तब कोर्ट में यह मसला उठा था कि क्या इस अर्जी को 7 जजों की बेंच के सामने भेजने की आवश्यकता है। इस पर कोर्ट ने 2 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि इसे बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है।  

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