जम्मू कश्मीर में 4G सेवा की बहाली का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में 4जी सेवा बहाल करने के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अविलंब एक हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए कहा है. अदालत के सोमवार को आए फैसले के अनुसार, गृह सचिव, दूरसंचार सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव कमेटी के सदस्य होंगे. हालांकि, शीर्ष अदालत ने फिलहाल 4जी इंटरनेट बहाली करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की चिंता और सुरक्षा का मामला है. दोनों के बीच समन्वय बनाते हुए क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? इस पर तकनीकी और व्यावहारिक दोनों नजरिए से सोचेंगे. इसके लिए कमेटी गठित की जाए. अदालत ने कहा कि ये कमेटी गृह सचिव के नेतृत्व में होगी. सोमवार को फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से तुरंत एक हाई पावर कमेटी बना कर याचिकाकर्ताओं की चिंताओं के निवारण के लिए सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए कहा.

दरअसल, घाटी में 4जी सेवा को बहाल करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि मौजूदा 2जी सर्विस के चलते बच्चों की पढ़ाई, कारोबार में समस्या आ रही है. कोरोना महामारी के बीच राज्य में लोग वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टरों से आवश्यक सलाह नहीं ले पा रहे हैं.

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