हरिद्वार के 4 धर्मस्थलों को हटाने पर SC ने लगाई अस्थायी रोक, कुम्भ मेले के चलते दी राहत

नई दिल्ली: धर्मनगरी हरिद्वार के 4 धर्मस्थलों को हटाने के लिए शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार को मई 2021 तक की मोहलत दी है. उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ अखाड़ा परिषद सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था. राज्य सरकार ने भी अगले साल मार्च और अप्रैल के बीच कुंभ मेले के आयोजन की वजह से हरिद्वार के 4 धर्मस्थलों को हटाने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी.

बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय राज्य में गैर कानूनी तरीके से बने धार्मिक स्थलों को हटाने के मसले पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. उच्च न्यायालय ने इसके पीछे शीर्ष अदालत के ही 2009 में आए फैसले को आधार बनाया है. तब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

उच्च न्यायालय के दखल के बाद पूरे उत्तराखंड में अवैध धर्मस्थलों पर कार्रवाई जारी है. किन्तु हरिद्वार का संत समाज बैरागी कैंप इलाके में बने 4 मंदिरों को हटाने का विरोध कर रहा था. 2010 में हुए पिछले कुंभ के दौरान अस्थायी निर्माण के लिए मिले स्थान पर यह स्थायी निर्माण किया गया है. अब 2021 में होने वाले कुम्भ का हवाला देते हुए इन्हें न हटाने की मांग की जा रही है.

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