CAA पर याचिका को लेकर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हमारा काम कानून बनाना नहीं...

नई दिल्ली: देश की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायपालिका कानून का पालन करवाने के लिए है न कि कानून बनाने के लिए। दरअसल, वकील विनीत दांडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें कोर्ट से नागरिकता संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित करने और इसे सभी राज्यों में लागू करने के आग्रह की जल्द सुनवाई की याचिका की गई थी।

याचिका की सुनवाई CJI एसए बोबड़े और जस्टिस बीआर गवई तथा जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे। CJI बोबड़े ने कहा कि वो इस याचिका को लेकर हैरान हैं। क्योंकि यह पहली दफा है जब किसी ने ऐसी याचिका दाखिल की है, जिसमें किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का कार्य कानून की वैधानिकता सुनिश्चित करना है न कि उसे संवैधानिक घोषित करना। कोर्ट नागरिकता कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तभी सुनवाई करेगी, जब इसके चलते हो रही हिंसा थमेगी।

आपको बता दें कि विनीत दांडा ने अपनी याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित करने साथ- साथ कोर्ट से यह भी दरख्वास्त की थी कि वो सभी प्रदेशों को इसे लागू करने का आदेश दे। याचिका में यह मांग भी की गई थी कि जो प्रदर्शनकारी, छात्र और मीडिया घराने नागरिकता अधिनियम पर भ्रम फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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