लॉकडाउन : वकील चाहते थे वित्तीय सहायता, SC ने खारिज की याचिका

लॉकडाउन की वजह से हर किसी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. लॉकडाउन के दौरान वकीलों को वित्तीय सहायता देने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है.

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अपने बयान में न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वकील पवन प्रकाश पाठक की याचिका पर सुनवाई के बाद बीसीआई को कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया. याचिका में कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे वकीलों को वित्तीय सहायता देने की मांग की गई थी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को उचित निर्देश देने को कहा गया था.

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इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 है. अधिनियम की धारा 5 के तहत यह आवश्यक है कि यदि उन्हें किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, तो उनके लिए एक दिशा-निर्देश पारित किया जा सकता है. पाठक ने कहा कि स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के पास आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीसीआई को इन वकीलों की मदद करने के लिए उचित आदेश या निर्देश पारित करे.

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