कहीं 50 तो कहीं 2500 रुपए तक का लिया जा रहा जुर्माना, मास्क न पहने पर नियम सख्त

देश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि अब सरकारों ने सख्ती और भी कड़ी हो गई। मास्क नहीं पहनने वालों या दिखावटी मास्क पहनने वालों पर फाइन (अर्थदंड) जारी किया जा रहा है। इस केस में दिल्ली देश में सबसे आगे हैं। यहां बगैर मास्क पाए जाने पर 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। जानिए उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड सहित अन्य राज्यों में मास्क के नियमों की अनदेखी करने पर कितने रुपए का चालान काटा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने मास्क न पहनने वालों के लिए पहले 100 रुपए जुर्माना रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है।

महाराष्ट्र: मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में 500 रुपए का अर्थदंड वसूला जा रहा है।

हरियाणा: हरियाणा के गुड़गांव में 2500 रुपए का जुरमाना लगाया जा रहा है।

बिहार: राजधानी पटना में बिना मास्क घूमने पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।

कर्नाटक: सरकार ने बेंगलुरु में फेस मास्क नहीं पहनने पर 250 रुपये के जुर्माने का एलान कर दिया है।

मध्य प्रदेश: इंदौर जिला प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना जारी किया जा चुका है।

पंजाब: राज्य में मास्क नहीं पहनने पर 1 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

झारखंड: यहां कोविड गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।

केरल: मास्क न पहनने वालों के लिए यहां पहले 10,000 रुपए अर्थदंड रखा गया था, जिसे अब घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है।

तमिलनाडु: विधानसभा चुनाव होने के वजह से नियमों का पालन अनिवार्य नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का चालान रखा है।

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