SC ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में गुजरात सरकार से मांगी रिपोर्ट

2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से चार हफ्ते में विस्तार से जवाब देने को कहा है.सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि सरकार ने दोषी पुलिसकर्मयों के खिलाफ अब तक क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की है? इसके लिए  कोर्ट ने गुजरात सरकार से 4 हफ़्ते मे हलफ़नामा दाखिल कर विस्तार से जवाब मांगा है.

इस मामले में 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी.बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.और इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और एक आईपीएस समेत चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया था.2002 के सनसनीखेज मामले में दोषी कराए दिए गए लोगों में आइपीएस अधिकारी भी शामिल हैं.सभी दोषियों ने अपनी अपील में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

3 मार्च 2002 को गोधरा दंगों के बाद अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के घर पर भीड़ ने हमला किया था.इस हमले में बिलकिस के घर के 8 लोग मारे गए, जबकि पांच माह की गर्भवती 19वर्षीय बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

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