कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश किए गए जारी

इंदौर: राज्य शासन द्वारा कोविड वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए इंदौर शहर में रविवार को लॉकडाउन रखने के निर्देश जारी कर दिए गए है। राज्य शासन के निेर्देशानुसार इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में हर रविवार को लॉकडाउन रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज प्रतिबंधात्मक आदेशों का एलान कर दिया है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक इन्दौर शहर में दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी नियम की घोषणा की है, उक्त आदेश को यथावत रखते हुए कोरोना मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि को ध्यान रखते हुए  इन आदेशों को जारी किया गया है.

जारी आदेश के मुताबिक इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहने वाला है। वहीं शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन जारी रहने वाला है। लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिकों, कर्मियों एवं गतिविधियों पर नही लगेंगे तथा औद्यौगिक ईकाईयों के कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद के परिवहन के लिए कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। चिकित्सा सुविधा हेतु तथा बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन/ बस स्टेण्ड से आने जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा जैसे PSC आदि के छात्रों को भी शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट दी जा रही है, किन्तु शहर में अंदर चलने वाली सिटी बसें बंद रहने वाली है। PSC परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्रों की सुविधा हेतु पी.एस.सी कार्यालय की मांग मुताबिक आवश्यक बसों को निर्धारित स्थानों पर AICTSL द्वारा चलाया जानें वाला है।

इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जैसे- बसों को शहर के अन्दर बाहर आने-जाने की अनुमति दी जा रही है। उक्त लॉकडाउन की अवधि में समस्त हॉस्पिटल, दवाईयों की दुकानें खुली रहने वाली है। दूध की सप्लाई रविवार को केवल प्रातः 10 बजे तक की जा रही है। इन्दौर शहर की समस्त मंडियां जैसे- चोईथराम मण्डी, छावनी एवं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी बंद रहेगी तथा फल/सब्जी के ठेले/दुकान, राशन की दुकान आदि रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहने वाले है।

विभिन्न ट्रांसपोर्ट नगर जैसे लोहामंडी, सियागंज, देवास नाका आदि भी शनिवार की रात10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखे जाने का आदेश दिया है, किन्तु हफ्ते के अन्य दिनों में यह ट्रांसपोर्ट नगर लोडिंग/अन-लोडिंग का कार्य रात्रि 10 बजे के बाद भी चालू रहने वाले है। ताकि सप्ताह के अन्य दिनों में व्यवसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। ये ट्रासपोर्ट नगर शनिवार 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

PSC की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स रविवार को  बहुत संख्या में इन्दौर शहर में आयेगे। इन परीक्षाओं का एडमिशन कार्ड दिखाकर यह छात्र अपने पालकों के साथ खुद के वाहन अथवा सार्वजनिक परिवहन बस/ट्रेन से बे रोक-टोक इन्दौर शहर में आ/जा सकेंगे। समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिनकी कोविड हेतु थानावार अथवा अन्य पुलिस अफसर के साथ डयूटी लगी है, वह इस लॉकडाउन को रविवार प्रातः से ही प्रभावशील रहने वाली है।    रविवार को समस्त क्लब, बगीचे आदिको बंद रखने का एलान कर दिया गया है। शहर में अनावश्यक रूप से आवाजाही आमजन के द्वारा नहीं की जा सकेगी । अगर पुलिस द्वारा यह पाया जाता है कि अनावश्यक रूप से किसी के द्वारा आवाजाही की जाने वाली है , तो उस पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पम्प लॉकडाउन अवधी (शनिवार 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक) में बंद रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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