HDFC पर RBI का बड़ा एक्शन, लगाया 10 करोड़ का भारी जुर्माना

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC Bank पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन लेते हुए शुक्रवार को इसका आदेश जारी किया. केन्द्रीय बैंक द्वारा जांच में HDFC Bank के कार/ऑटो लोन पोर्टफोलियो में कई अनियमिताएं पाईं गई. इस संबंध में एक व्हिसिल ब्लोअर ने RBI से शिकायत की थी. केन्द्रीय बैंक ने मामले में HDFC Bank के अपने ग्राहकों को एक थर्ड-पार्टी नॉन-फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बिक्री और मार्केटिंग करने के डाक्यूमेंट्स की जांच की और इसे बैंकिंग नियमों का उल्लंघन पाया.

RBI ने अपनी जांच में इस मामले को बैंकिंग विनियमन कानून-1949 की धारा-8 और धारा-6(2) का उल्लंघन पाया. इसे लेकर उसने HDFC Bank को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. इस मामले में रिज़र्व बैंक ने HDFC Bank के नोटिस पर जवाब और सुनवाई के दौरान मौखिक बयान पर विचार किया. उसने बैंक की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण और डाक्यूमेंट्स पर भी गौर किया लेकिन संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने HDFC Bank पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

RBI देश में बैंकिंग प्रणाली का रेग्युलेशन करता है. ऐसे में बैकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर रिज़र्व बैंक को बैंकिंग विनियमन कानून-1949 की धारा-47A(1)(c) और धारा-46(4)(i) के तहत बैंक पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है. HDFC Bank देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है. इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई है. शेयर बाजारों में ये BSE पर ये सेंसेक्स की 30 कंपनियों में शामिल है. वहीं इसके कर्मचारियों की तादाद करीब 1.20 लाख और इसकी शाखाएं 5,500 के करीब हैं.

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