अनुच्छेद 370 अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का मामला अब देश के शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सरकार द्वारा अपनाए गए प्रकिया पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शर्मा ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के विरूध्द कहा है। उन्होंने अपने याचिका में कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संशोधन असंवैधानिक है।

सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से काम किया है। यह जम्मू-कश्मीर की कॉन्स्टीट्यूट असेंबली की राय के बाद किया जा सकता है। याचिका में मांग की गई है कि अदालत इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द करे। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को लगभग 70 साल बाद निरस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को राज्यसभा ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और मंगलवार यानि कल लोकसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी।

इसके साथ ही धारा 370 और 35A जो जम्मू-कश्मीर की नागरिकता को निर्धारित करता है खत्म हो जाएगा। कुछ विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के विधेयक को भी पारित करा लिया है। लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भी होगी।  वैसे संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार ने कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाया है। सरकार के द्वारा अपनायी पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुसार है। 

देशवासियों को सम्बोधित कर सकते हैं पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर के फैसले पर दे सकते हैं जानकारी

लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पति संग दर्ज है सुषमा का नाम

सुषमा स्वराज को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- उनसे मित्रता थी, निधन से स्तब्ध हूँ

Related News