अब दिल्ली में नहीं चलेगी बाइक टैक्सी ! केजरीवाल सरकार ने दी चेतावनी, लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी (Bike Taxi) जल्द ही बंद होने वाली है. इसको लेकर प्रदेश के परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है. एडवाइजरी के मुताबिक, दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी चलती दिखी, तो ड्राइवर के साथ ही ऐप कंपनी से भी भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन विभाग ने दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी देकर कहा है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है. इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है. ऐसी परिस्थिति में वाहन ड्राइवर का लाइसेंस भी तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा.

एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियां खुद को कंपनी के रूप में पेश करती हैं, जो 1988 अधिनियम का उल्लंघन है. यह एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है. इससे पहले इस माह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो को लाइसेंस नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां बगैर वैध लाइसेंस के संचालन नहीं कर सकती हैं.

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