बॉम्बे HC से नारायण राणे को मिली बड़ी राहत, सुनाया ये फैसला

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे उच्च न्यायालय से बड़ी राहत प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र सरकार के वकील आशुतोष कुम्भकोणी ने उच्च न्यायालय को खबर दी कि राणे के बंगले में तोड़ कार्रवाई करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। राणे के बंगले में अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए BMC ने 8 दिनों का समय दिया था, जिसका विरोध करते हुए राणे ने BMC की नोटिस के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। राणे का इल्जाम था कि BMC ने बगैर कोई नोटिस दिए ही 8 दिनों के अंदर तोड़क कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

दरअसल नारायण राणे ने BMC द्वारा उनके जुहू क्षेत्र में मौजूद बंगले अधिसा में अवैध निर्माण को लेकर BMC द्वारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। खबर के अनुसार, नारायण राणे ने अपनी इस याचिका में BMC द्वारा जारी की गई नोटिस को अवैध बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। सुनवाई के चलते राणे की ओर से यह दलील दी गई कि BMC की ओर से उन्हें अवैध निर्माण को नियमित करने का समय ही नही दिया गया, जिस पर BMC के अधिवक्ताओं ने यह दलील दी कि राणे एक ओर बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नही किया तथा दूसरी ओर नियमित करने का वक़्त भी मांग रहे हैं।

गौरतलब है कि मुम्बई के पॉश जुहू क्षेत्र में नारायण राणे का 8 मंजिला बंगला है। इस बंगले में अवैध निर्माण होने की शिकायत के पश्चात् BMC की टीम कुछ दिनों पहले इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पहुंची थी। इंस्पेक्शन की इस रिपोर्ट के पश्चात् BMC की ओर से नारायण राणे को नोटिस भेजी गई थी तथा 15 दिनों के अंदर बंगले में हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था।

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