मुजफ्फरपुर मामला: शीर्ष अदालत ने लगाई बिहार सरकार को लताड़, पूछा मंजू वर्मा क्यों नहीं हुई गिरफ्तार

पटना: बिहार सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय घर के यौन शोषण मामले के चलते इस्तीफा देने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा को अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा को शेल्टर होम से हथियार बरामद होने से संबंधित मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने पर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. 

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शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर को मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को ख़ारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी अब तक बिहार प्रशासन उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया है. इससे पहले सोमवार को मंजू वर्म के पति चंद्रशेखर वर्मा ने हतियार सम्बंधित मामले में बेगूसराय अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. शीर्ष अदालत ने मंजू वर्मा को जल्द पकड़ने के साथ ही, मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को भी भागलपुर जेल से पटियाला जेल में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं. 

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आपको बता दें कि 2010 से जनता दल (यूनाइटेड) टिकट पर चेरिया-बरारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्मा को मुजफ्फरपुर आश्रय घर के यौन शोषण के मामले में सामाजिक कल्याण मंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा था, जहां कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था. एक जांच से पता चला था कि उसके पति ने जनवरी और जून के बीच 17 बार ब्राजेश ठाकुर मामले में मुख्य आरोपी से बात की थी. 

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