‘मुख्तार को मिली सजा को हाईकोर्ट में दूंगा चुनौती’, बोले अफजाल अंसारी

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से सांसद अफजाल अंसारी ने छोटे भाई मुख्तार अंसारी को बीते 15 दिसंबर को मिली सजा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, 'कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस फैसले को उच्च न्यायालय में हम चुनौती देंगे। मुख्तार अंसारी पिछले 18 सालों से जेल में हैं। वह बिना सजा हुए अब तक आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं। गैंगस्टर के केस में अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है। वह न्यायालय ने दिया है।'

कर्नाटक में लगेगा हलाल मीट पर बैन, आज आएगा विधेयक!

इसी के साथ अफजाल अंसारी ने कहा कि, 'इसी तरह की परिस्थिति 2002-03 में टाडा के मामले में उत्पन्न हुई थी। उस समय जज ने इसी तरह से 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई थी। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सजा के विरुद्ध में चुनौती दी गई थी और उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया था।' इसी के साथ अफजाल अंसारी ने कहा कि गैंगस्टर अपने पैरों पर खड़ा होने वाला अपराध नहीं है। यह किसी दूसरे पर यानी मुकदमे पर खड़ा होता है। यदि किसी के विरुद्ध दो-चार मुकदमे हैं और जब गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होता है। तब लिखा जाता है कि यह आदमी गैंगस्टर है और इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मामले में कुल पांच मुकदमे थे, जिसमें से चार मुकदमे में वह बरी हो चुके हैं। एक मुकदमा शेष बचा है। मुख्तार अंसारी को लखनऊ में धमकी देने के मामले में सात साल की सजा है और एक गैंगस्टर का मामला, जिसमें वह बरी हो चुके थे, हालाँकि अपील पर 5 साल की सजा मिली।इसके अलावा एक अन्य मामले में 3 साल की सजा मिली। ऐसे में कुल मिलाकर 20 साल की सजा है, जिसको लोग लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं।

विशेष समुदाय के युवक ने शराब के नशे में मंदिर में की तोड़फोड़, लोगों में फूटा ग़ुस्सा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने गांवो में खेल मैदान बनाने का किया वादा, गौतम गंभीर भी रहे मौजूद

जांच के लिए पुलिस ने बच्चे का दफनाया हुआ शव फिर निकाला बाहर, देखिए हुआ यह खुलासा

 

Related News