मनी लॉन्डरिंग केस: केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय से राजधानी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जैन को कैबिनेट मंत्री के पद से निलंबित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि हिरासत में होने के बाद भी जैन अब भी एक कैबिनेट मंत्री के भत्तों और विशेषाधिकारों का फायदा ले रहे हैं। जबकि उन पर गंभीर प्रकृति वाले इल्जाम लगे हैं, जिसके लिए उन्हें कड़ी सजा हो सकती है।

बता दें कि 31 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में कैद हैं। इससे पहले अदालत ने उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया था। एक जुलाई को ED ने सत्येंद्र जैन के दो करीबी सहयोगियों को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने वैभव जैन की रिमांड अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा दी है, जबकि अंकुश जैन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

बता दें कि ED ने 2017 के एक मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन के मामले में केस दर्ज किया है। उनपर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने का काम किया था। वहीं जैन के सहयोगियों और अन्य लोगों के परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत किए गए एक सर्च ऑपरेशन के दौरान संपत्ति जब्त की गई, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद की थी।

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