कोच्ची: केरल में पिनराई विजयन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साजी चेरियन की संविधान का अपमान करने के मामले में मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। साजी चेरियन के खिलाफ गुरुवार (7 जुलाई 2022) को मामला दर्ज किया गया है। इस बीच अब उन्होंने राज्य कैबिनेट के मंत्री पद से भी त्यागपत्र दे दिया है।
इस मामले में एक स्थानीय कोर्ट के आदेश पर पठानमथिट्टा जिले की कीझवईपुर पुलिस ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम की धारा-2 के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। संविधान के अपमान के मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम तीन वर्ष जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। खास बात ये है कि जिस दौरान संविधान के अपमान के मामले में चेरियन के विरुद्ध ये FIR दर्ज की जा रही थी, उस समय वो विधानसभा सत्र में हिस्सा ले रहे थे।
बता दें कि एक स्थानीय टीवी चैनल में एक कार्यक्रम के दौरान साजी चेरियन ने कहा था कि देश का संविधान ‘शोषण को क्षमा करता है’ और यह देश के लोगों को ‘लूट’ करने में सहायता करने के लिए लिखा गया है। उनका ये बयान विवादों में आ गया था। इसके बाद एर्नाकुलम के एक वकील ने कथित तौर पर संविधान का अपमान करने के मामले में मंत्री के खिलाफ तिरुवल्ला मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर आरोपित के खिलाफ एक्शन लेने की माँग की। इसी के बाद बुधवार को कोर्ट ने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
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