कोरोना मरीजों के लिए लॉन्च हुई डिस्‍चार्ज पॉलिसी, बिना जांच के अस्पताल से मिलेगी छुट्टी

लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमआएचएफडब्‍ल्‍यू) ने कोरोनो वायरस रोगियों के लिए संशोधित डिस्‍चार्ज पॉलिसी जारी की है. इस संशोधित डिस्‍चार्ज पॉलिसी के मुताबिक, अगर मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आता है, तो उसे दस दिनों के बाद अस्‍पताल से छुट्टी दे दी जाएगी. डिस्‍चार्ज से पहले परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे व्‍यक्ति को सलाह दी जाएगी कि वह अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के बाद 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहें और गाइडलाइन का पालन करें. हालांकि, गंभीर रोगों से जूझ रहे कोरोना पीडि़त मरीजों पर निर्णय उनकी हालात को देखते हुए डॉक्‍टर्स लेंगे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर किसी शख्‍स को अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के बाद बुखार, खांसी या सांस लेने के परेशानी होती है, तो वह कोविड केयर सेंटर, राज्‍य के हेल्‍पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क कर सकता है. अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज हुए लोगों की 14 वें दिन टेली-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य जांच फिर की जाएगी.

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अगर आपको नही पता तो बता दे कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,320 और मामले सामने आए हैं और 95 मौतें हुई हैं. देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 59,662 हो गई है. इसमें 39,834 सक्रिय मामले, वहीं 17,847 लोग ठीक हो चुके हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 1,981 मौतें हुई हैं.

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