ICICI बैंक केस को लेकर ईडी ने SC से कहा- चंदा कोचर के खिलाफ नहीं हो रही है जबरदस्ती कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 'आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसे इस सितंबर में गिरफ्तार किया गया था, और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।'

जांचकर्ताओं का यह आश्वासन सुश्री कोचर द्वारा अपने गिरफ्तार पति दीपक कोचर को जमानत पर रिहा करने के लिए याचिका दायर करने के बाद आया है। सुश्री कोचर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके पति की गिरफ्तारी गैरकानूनी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ऋणों में 1,8,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट प्रथाओं की जांच करने के लिए वीडियोकॉन समूह की सुश्री कोचर, उनके पति और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ पिछले साल की शुरुआत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाताओं में से एक के पूर्व सीईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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