जानिए कैसे कोरोना से मौत होने पर परिवार वालों को मिलेगा 50 हजार का मुआवजा?

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना के कारण जिन व्यक्तियों की मौत हुई है, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोरोना से मौत होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश बनाने को कहा था।

साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि मुआवजे के लिए कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा। ये राशि जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की ओर से जारी की जाएगी। हलफनामे में बताया है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से दी जाएगी। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति निर्धारित न होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में हुई सुनवाई के चलते नाराजगी व्यक्त की थी। अदालत ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अतिरिक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का सही कारण दर्ज करने के इंतजाम करने के लिए भी बोला था। 

किसे मिलेगा मुआवजा ? मुआवजे के लिए कोरोना से हुई मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र आश्यक है। इसमें कोरोना की पुष्टि होना आवश्यक है। उन मामलों को ही कोरोना केस माना जाएगा, जिनमें रोगी को हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान या घर पर ही RT-PCR टेस्ट, मॉलिकुलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या क्लिनिकल जांच के माध्यम से कोरोना सकारात्मक घोषित किया गया हो। केंद्र सरकार ने कहा कि मौत यदि कोरोना से ठीक होने के पश्चात् हुई है तो उसे कोरोना से हुई मौत नहीं माना जाएगा। कोरोना से स्वस्थ न होने पर हुई मौत पर ही कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित होने के बाद जहर देने, खुदखुशी, हत्या या हादसा आदि से होने वाली मौत को कोरोना से हुई मौत नहीं माना जाएगा। ऐसे में मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

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