गुजरात दंगा: क्या निर्दोष थे नरेंद्र मोदी ? जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी द्वारा दायर की गई थी। अदालत ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही ठहराते हुए जकिया की याचिका ख़ारिज की है। बता दें कि जाकिया जाफरी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सात माह पूर्व 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति कांग्रेस नेता एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी की मौत हुई थी। 

SIT की रिपोर्ट में राज्य के उच्च पदों पर बैठे लोगों को क्लीन चिट दी गयी थी। SIT ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की तरफ से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को भी नकार दिया था। 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत को खारिज कर दिया था। जिसके बाद जकिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। 

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