पूरी क्षमता के साथ इस दिन से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जानिए केंद्र के नए दिशा-निर्देश

देश में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने कोरोना वायरस संकट को लेकर इसके लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए है। नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्सों में व्यक्तियों के बैठने की कैपिसिटी को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गयी है।

मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार एवं सामान्य इलाकों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा। सिनेमाघरों में एंट्री करने वाले व्यक्तियों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सिनेमाहॉल में एंट्री करने वाले तथा बाहर निकालने वाले हर द्वार पर व्यक्तियों के लिए सैनेटाइजर के इंतजाम अनिवार्य है। सिनेमा हॉल में थूकना सख्त मना होगा। सिनेमाघरों में आने वाले व्यक्तियों के लिए फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि बीते वर्ष मार्च में देश में कोरोना महामारी के आरम्भ के साथ ही सिनेमाहॉल, थिएटर तथा मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे। सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अक्टूबर महीने में सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दे दी थी। तत्पश्चात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे प्रदेशों ने 50 फीसदी दर्शक कैपिसिटी के पश्चात् सिनेमाघरों को खोलना आरम्भ किया था। इसके पश्चात् महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे प्रदेशों ने भी सिनेमाघर खोले थे। सिनेमाघरों में एंट्री से पहले मास्क पहनने, सामाजिक दुरी तथा सैनीटाइजेशन जैसे नियम लागू किए गए थे।

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