गोवा: कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेगा लाखों का मुआवजा

पणजी: गोवा सरकार ने हाल ही में एक नयी योजना आरम्भ कर दी है। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी। जी हाँ, हाल ही में राज्य के समाज कल्याण निदेशक उमेशचंद्र जोशी ने इस योजना को अधिसूचित किया है। इस बारे में बीते महीने ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की थी। जी दरअसल जारी की गई अधिसूचना में यह कहा गया है कि, ''इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना है। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत कोई भी परिवार एक बार ही दावा कर सकता है।''

इसी के साथ जारी की गई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, ''लाभार्थी कम से कम 15 साल से राज्य का निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए मृतक की पत्नी/पति या उस पर निर्भर बच्चे आवेदन दे सकते हैं।'' आप सभी को बता दें कि बीते महीने ही राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि 'मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चाइल्ड कैयर संस्थानों में कैदियों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।'

खबरें यह भी है कि दसवीं कक्षा के वो अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई, उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा।

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