दीवाली: इन राज्यों में सरकार ने दी पटाखे चलाने की अनुमति, लेकिन साथ रखी ये शर्त

जयपुर: दिवाली को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाउइंस के अनुसार, सरकार ने दिवाली पर पटाखे चलाने पर एक बार वापस रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने भी अगले चार महीने तक पटाखे चलाने पर पाबन्दी लगा दी है, जिसका विरोध हो रहा है। सरकार ने विरोध को देखते हुए अपने फैसले में थोड़ा संशोधन किया है।

पहले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया गया था, अब राजस्थान सरकार ने इस पर से सरकार ने बैन हटा लिया है। राजस्थान में चार महीने तक आतिशबाजी पर पाबन्दी लगाने के फैसले को बदल दिया है। सरकार ने आतिशबाजी में रियायत देने के साथ ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने केवल तय समय के भीतर ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने क्रिसमस, न्यू ईयर पर 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है। वहीं गुरू पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। वहीं छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखा जलाने की रियायत दी गई है। वहीं, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने दिल्ली में पटाखा बेचने और जलाने पर बैन लगा दिया है। ये रोक जनवरी 2022 तक लागू हुई है। हरियाणा, ओडिशा सरकार ने भी इस पर पाबन्दी लगा दी है।   क्या होते हैं ग्रीन पटाखे ?

ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। इन पटाखों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा सार्टिफिकेट जारी किया जाता है। इन पटाखों के डिब्बों पर हरे रंग का लोगो लगा हुआ होता है और QR कोड होता है, जिसे आप स्कैन कर इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इन पटाखों के लिए सर्टिफिकेट CSIR-नीरी जारी करती है। 

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